राजीव गांधी हत्याकांड: नलिनी श्रीहरन को जेल से मिली ३० दिन की रिहाई

Aazad Staff

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भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी लिट्टे कार्यकर्ता नलिनी श्रीहरन को जेल से एक महीने की पैरोल दी गई है।नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से ६ महीने की परोल की मांग की थी।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन को जेल से ३० दिनों की परोल पर रिहाई मिल गई है। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उसे एक महीने की पैरोल मिली है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से ६ महीने की पैरोल की मांग की थी। लेकिन न्?यायालय ने उसे १ महीने पैरोल पर बाहर जाने की इजाजत दी है।

नलिनी को कोर्ट ने आदेश दिया है कि परोल के दौरान वे वेल्लोर में ही रहेंगी इस दौरान वे राजनेताओं या मीडिया से कोई बात-चित नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने उसकी परोल की मांग को ५जुलाई को स्वीकार कर लिया था।

गौरतलब है कि पिता की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी उसे पिछले साल एक दिन की परोल दी गई थी। आपको बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी फिलहाल उम्रकैद की सजा भुगत रही है।

मालूम हो कि चेन्नई के पास एक चुनावी रैली को २१ मई साल १९९१ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस दौरान लिट्टे संगठन की एक महिला उनसे मिलने के बहाने आई और आत्मघाती हमलावर कर खूद को उड़ा लिया इस हमले में राजीव गांधी की भी मौत हो गई। जांच के दौरान हमले में ७ लोगों को दोषि पाया गया इनमें पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस शामिल हैं। यह सभी दोषि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल में हैं।

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