भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी द्वारा राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ता दिखा रहा है। सुब्रमण्यन स्वामी इस मामले में चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे है। उनके खिलाफ मंगलवार को विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ३९ एफ.आई.आर (प्रथम सुचना विवरण) / FIR (First Information Report) दर्ज कराई गई हैं। ये एफ.आई.आर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई हैं।
हालांकि इससे पहले उनके खिलाफ राजस्थान में २० याचिकाएं दायर की गई थीं। कांग्रेस नेताओं ने जयपुर, टोंक, बूंदी और बांरा की स्थानीय अदालतों में शनिवार और सोमवार को स्वामी के याचिका दर्ज कराई है। उन पर धारा ५०४ (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), धारा ५०५ (सार्वजनिक अपमानित करने वाले बयान) और आई.पी.सी (भारतीय दंड संहिता) / IPC (Indian Penal Code) की धारा ५११ के तहत केस दर्ज कराया गया । इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सुब्रमण्यन स्वामी अपने बयान के लिए माफी मांगें।
शिकायतकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वामी द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और यह कृत्य मानहानि के रूप में माना जाना चाहिए। बता दें कि सुब्रमण्यन स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए उन्हें 'नशेड़ी' कहा था। जिसे लेकर कांग्रेसी काफी गुस्से में हैं।