रेल यात्रा के दौरान डिजिटल आधार और ड्राइविंग लाइसेंस अब होंगे मान्य

Aazad Staff

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उपभोक्ता डिजीलॉकर से अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को भी जोड़ सकते हैं।

ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर आप अपना पहचान पत्र ले जाना भूल गए, या फिर अपने पहचान पत्र के गुम हो जाने से चिंतित है तो अब आपको इसे लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भारती रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है।

यात्रा के दौरान अगर आपके पास आपका आडी कार्ड नहीं है तो आप आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते है। बशर्ते वह डिजीलॉकर में स्टोर हो। बता दें कि डिजीलॉकर सरकार द्वारा संचालित एक डिजिटल स्टोरेज सेवा है, जिसमें भारतीय नागरिक क्लाउड पर अपनी कुछ आधिकारिक दस्तावेज स्टोर कर सकते हैं।

बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपने सभी जोनल मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को सूचित किया है कि ऐसी सेवा के लिए इन दो पहचान प्रमाणों को यात्री के वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 'अगर एक यात्री अपने डिजीलॉकर एकाउंट में लॉगइन करके 'जारी दस्तावेज' सेक्शन से आधार या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है तो इसे एक वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए.' ।

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