मध्यप्रदेश में बच्चियों से रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान मंजूर

Aazad Staff

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मध्यप्रदेश विधानसभा से बच्चियों के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार मामले में विधेयक पारित

मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रदेश में 12 साल की उम्र तक की बच्चियों के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। महिलाओं व लड़कियों के साथ आपराधिक पर IPC की धारा 376 इसके सात की 376 D में संसोधन का प्रावदान है।

महिलाओं के सात झेड़ छाड़, उन्हे घुरने के मामले में भी सजा का प्रवाधान है। एनसीआरबी के आकड़ो के तहत रेप के मामलों की स्ख्या काफी अधिक है। ये आकड़े उस समय सामने आए जब सीएम की कुर्सी पर शिवराज सिंह चौहान ने सीएम की कोर्सी के 12 साल पूरे किए है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश में 2016 में कुल 4882 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। यह संख्या देश में सबसे ज्यादा है। दूसरे नबंर पर उत्तरप्रदेश (4816) और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र (4189) है।

गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश में हाल ही में बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी से प्रदेश सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। एनसीआरबी की 2016 की रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश सरकार रेप के मामले में नंबर वन पायदान है।

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