पटियाला हाउस कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक टाल दी गई है। मंगलवार को वीरभद्र सिंह ने पटियाला कोर्ट से अपनी व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने 500 पन्नों के आरोप-पत्र में दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी कुल आय से करीब 10 करोड़ से अधिक संपत्ति एकत्रित की है। इस मामले में वीरभद्र सिंह और आठ अन्य लोगों के खिलाफ जालसाजी और भ्रष्टाचार के मामले की अंतिम रिपोर्ट में 225 गवाहों के बयान और 442 दस्तावेज शामिल हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। पिछले 27 जुलाई को वीरभद्र समेत नौ आरोपियों ने कोर्ट में अर्जी देकर मांग की थी कि उन्हें आरोप पत्र के अलावा कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएं। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए वीरभद्र सिंह के लिए ये अच्छी खबर है कि उन्हे कोर्ट से कुछ समय के लिए राहत मिल गई है।