12 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार मामले में में दोषी पाए गए व्यक्तियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा देने संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को मंजूरी दे दी है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए नई त्वरित अदालतें गठित की जाएंगी और सभी पुलिस थानों एवं अस्पतालों को बलात्कार मामलों की जांच के लिए विशेष फॉरेंसिक किट उपलब्ध कराई जाएगी।
इस अध्यादेश में महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार के लिए 10 साल व उम्र काद की सजा का प्रावधान किया गया है।
वहीं 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार मामले में न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई और अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर इसे बढ़ाकर जीवनपर्यंत कारावास की सजा भी किया जा सकता है। यानी दोषी को मृत्यु होने तक जेल की सजा काटनी होगी।
अध्यादेश में मामले के खिलाफ तुरंत व्यवस्था का भी। प्रावधान किया गया है। बलात्कार के सभी मामलों में सुनवाई पूरी करने की समय सीमा दो माह होगी। अध्यादेश के दायरे में ऐसे आपराधिक मामले 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की रकम शामिल है।