प्रधानमंत्री व्?यय वंदन योजना के अंतर्गत वरिष्?ठ नागरिक 15 लाख रुपए तक निवेश कर पाएंगे। इससे उन्?हें हर माह 10000 रुपए पेंशन मिलने का रास्?ता साफ हो गया है।
प्रधानमंत्री व्?यय वंदन योजना में निवेश की अवधि को 4 मई 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है। अब इसमें 15 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकेगा जिससे निवेशक को 10 हजार रुपए तक मासिक पेंशन मिल सकेगी।
इस योजना में अधिकतम पेंशन राशि के मापदंड पूरे परिवार के लिए है। यहाँ परिवार का अर्थ पेंशनभोगी, पति या पत्नी और आश्रित शामिल हैं। पॉलिसी के तहत 3 साल पूरा होने पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके तहत अधिकतम खरीदी मूल्य का 75% लोन दिया जाता है. वित्तीय वर्ष में लोन पर लागू होने वाला ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है.
इस योजना के तहत 10 वर्षाें के लिए निवेश किया जाता है जिसमें सुनिश्चित आठ फीसदी रिटर्न मिलता है जिसे मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक पेंशन का चयन किया जा सकता है। सरकार द्वारा निर्धारित आठ फीसदी रिटर्न से कम की राशि मिलने पर शेष राशि की भरपाई केन्द्र सरकार करती है।
आयकर 1961 की धारा 80सी के तहत इस योजना में जमा की गई राशि करमुक्त है. हालांकि जमा हुई राशि से अर्जित ब्याज पर पॉलिसी धारक को आयकर देना होगा।