महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार से सभी प्लास्टिक उत्पादों पर बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे सभी उत्पादों पर बैन लगाया है जिनमें प्लास्टिक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ ही प्लास्टिक इस्तमाल करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो 5000 रुपये तक वसूला जा सकता है।
बता दें कि पहली बार प्लास्टिक के साथ पकड़े जाने पर पांच हजार का जूर्माना देना होगा लेकिन अगर दूसरी बार पकड़े गए तो 10 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही तीन माह की कैद का भी प्रावधान है।
बता दें ये फैसला कोर्ट का है जिसे महाराष्ट्र सरकार रविवार से लागू करने जा रही है। गौरतलब है कि प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए खतरा मानते हुए राज्य सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री, इस्तेमाल, निर्माण और संग्रह पर रोक लगाई थी। सरकार इसे कड़ाई से लागू करने के लिए स्थानीय निकायों की मदद ले रही है।
प्लास्टिक से बनी इन चीजों पर लगा है बैन -
प्लास्टिक से बने कैरी बैग, ग्लास, चम्मच, प्लेट, तरल पदार्थ रखने वाले प्लास्टिक, प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक स्ट्रॉ, नॉन वोवन प्रोलीप्रोपेन बैग और पाउच आदि पर पाबंदी लगाई गई है।
इन प्लासिटक पर नहीं है बैन -
दवाई की पैकिंग में उपयोग होने वाली प्लास्टिक, फ़ूड ग्रेड प्लास्टिक (दूध की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला), कम्पोस्ट पैकिंग बैग (खेती और होट्रीकल्चर में उपयोग होने वाले बैग), एक्सपोर्ट होने वाले सामान की पैकिंग में लगने वाला प्लास्टिक आदि पर छूट दी गई।