लोकसभा में आज यानी गुरुवार को 'तीन तलाक बिल' पेश किया जाएगा। आज तीन तलाक विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया है और उनसे सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। बिल में एक साथ, अचानक तीन तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया है और साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद सदन के पहले सत्र में सबसे पहले तीन तलाक बिल का मसौदा पेश किया था। हालांकि कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह बिल लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके मांग कर रही हैं कि इसे जांच पड़ताल के लिए संसदीय समिति को सौंपा जाए।
मालूम हो की येह बील पिछले साल लोकसभा में पेश हुआ था हालांकि राज्यसभा में अटका हुआ था। एक बार फिर से सत्ता में आई मोदी सरकार इस बिल को सदन में पेश कर नए प्रावधान को कानून के घेर में लाना चाहती है जिससे मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिल सके।
तीन तलाक बिल में प्रवाधान -
तीन तलाक विधेयक में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तलाक दिए जाने यानी तलाक-ए-बिद्दत को अपराध करार दिया गया है।
तीन तलाक बिल में दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का प्रावधान।