आयकर विभाग (PAN Card) परमानेंट अकाउंट नंबर को बनाने को लेकर एक नए नियम को लागू करने जा रहा है। इस नियम के तहत आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में अब पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ये नया नियम 5 दिसंबर से लागू होगा। हालांकि पहले पेन कार्ड पर पिता का नाम होना अनिवार्य होता था लेकिन उन आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था जिनके माता पिता अगल हो चुके है।
नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के भागीदार सूरज नांगिया ने कहा कि इस अधिसूचना के जरिये कर विभाग ने उन लोगों की चिंता को दूर कर दिया है जिनमें ??माता-पिता?? में अकेले मां का ही नाम है। ऐसे में वह व्यक्ति PAN कार्ड पर सिर्फ मां का ही नाम चाहता है, अलग हो चुके पिता का नहीं।
इसके साथ ही नांगिया ने कहा कि अब निवासी इकाइयों के लिए उस स्थिति में भी पैन लेना होगा जबकि कुल बिक्री-कारोबार-सकल प्राप्तियां एक वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं हों। उन्होंने कहा कि इससे आयकर विभाग को वित्तीय लेनदेन पर निगाह रखने, अपने कर आधार को व्यापक करने और कर अपवंचना रोकने में मदद मिलेगी।