पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) अब चिदंबरम को पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है।
बता दें कि आज चिदंबरम की सी.बी.आइ हिरासत भी खत्म हो रही है। इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है अगर सी.बी.आइ को कोर्ट से चिदंबरम की हिरासत नहीं मिलती है या उनकी ओर से कोई मांग नहीं की जाती तो ईडी तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शुरुआत में ही अंतरिम जमानत दे देना जांच में बाधा पहुंचा सकता है। ऐसे में ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है। आर्थिक अपराध को अलग अप्रोच के साथ डील करना चाहिए. अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सीबीआई हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका वापस लेने की इजाजत दी है।.