आम जनता के लिए आरबीआई ने राहत की खबर दी है। आरबीआई ने उन नोटों के लिए निर्देश जारी किया है जो पानी या पसीना या कोई अन्य चीज लगने से ज्यादा गंदे हो गए हो या जिनके दो टुकड़े हो गए हों लेकिन उनमें कोई जरूरी फीचर गायब न हुआ हो तो उनसे सरकारी बकाया हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल आदि का भुगतान किया जा सकता है।
इसके अलावा ऐसे नोट जिनका फटा हिस्सा कहीं गायब हो गया है या जो दो से अधिक टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, ये नोट किसी भी बैंक में जमा किए जा सकते हैं। ये नोट रिजर्व बैंक आफ इंडिया के (नोट रिफंड) नियम 2009 के तहत बदले जाएंगे। ऐसे नोटों को बैंक काउंटर पर भी जमा किया जा सकता है। लेकिन, बैंक इन नोटों को दोबारा जनता को जारी नहीं करेंगे।
वहीं रिजर्व बैंक ने दो जुलाई को जारी गाइड लाइन में साफ कहा है कि नारे या राजनीतिक प्रकृति के संदेश लिखे नोट की कानूनी वैधता समाप्त हो जाती है। इस तरह के नोट को बदलने का दावा नहीं किया जा सकता। किसी भी नोट को जानबूझकर या गुस्से में नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जिन नोटों को जानबूझकर फाड़ा या काटा गया है, उन्हें बदलने का दावा नहीं माना जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति बड़ी संख्या में इस तरह के कटे-फटे नोट बदलने के लिए देता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए ताकि इस मामले में कार्रवाई की जा सके।