चारा घोटाला से जुड़े दुमका ट्रेजरी के तीसरे मामले (आरसी 45/96) में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 37 दोषियों को साढ़े तीन से 14 साल की सजा सुनाई है।
इन्हें 9 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था। इन आरोपियों पर 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया गया है। बहरहाल इस मामले में 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में अदालत ने 9 अप्रैल को ट्रायल फेस कर रहे 42 अभियुक्तों में से 37 को दोषी ठहराया था। सीबीआइ की विशेष अदालत ने जज शिवपाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा का एलान किया।
इस मामले में सभी दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई मंगलवार को ही पूरी हो गयी थी। बता दें कि इसमें कोई राजनेता अभियुक्त नहीं था। दोषियों में 16 पशुपालन विभाग के अधिकारी व डॉक्टर और 21 आपूर्तिकर्ता शामिल थए। ज्ञात हो कि केस संख्या RC45A/96 ट्रेजरी दुमका से जुड़ा है. इसमें पशुपालन विभाग के डॉक्टर, अधिकारी और आपूर्तिकर्ता आरोपी थे, जिसमें करीब 34.91 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी।
यह मामला भी दुमका ट्रेजरी से 1991-92 और 1995-96 के दौरान की गई फर्जी आवंटन से जुड़ा है। इसके तहत 34 करोड़ 91 लाख 54 हजार 844 रुपए की अवैध निकासी की गई थी।