देश में गोरक्षा को लेकर बढ़ती हिंसा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर राज्य के सभी जिले में एक नोडल अफसर की तैनाती करने का आदेश जारी किया है। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर तैनात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को निर्देश दिया है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा भड़काने और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कारवाई की जाएं। गोरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सभी मुख्य सचिवों से गोरक्षा से जुड़े मामले में लिए गए कदम के की रिपोर्ट मांगी है जिसे अगले ७ दिनों में पेश करना होगा।
इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ राय और जस्टिस एम खानविलकर की तीन सदस्यीय बेंच ने राज्यों के मुख्य सचिवों को गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को कम करने के लिए किस तरह की कार्यवाही की जा रही है इसके बारे में भी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है।
बेंच ने केंद्र से कहा कि वह इस तर्क पर जवाब दाखिल करे कि क्या वह संविधान के अनुच्छेद २५६ के अंतर्गत सभी राज्यों को कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे पर निर्देश जारी कर सकती है।