बिहार में जल्द लागू किया जाएगा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वाले प्राइवेट कंपनी में आरक्षण

Aazad Staff

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10 हजार लोग कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग के तहत मिलने वाली सेवाओं पर आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा नवनियुक्त 8 हजार महिला पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए आठ अलग-अलग बीएमपी में ट्रेनिंग सेंटर निर्माण की इजाजत भी दी गई है।

गौरतलब है कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए 50 फीसदी से कम सरकारी नौकरियों में आरक्षित हैं। वहीं सभी आरक्षित श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35 फीसदी कोटा का भी प्रावधान है।

मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की मांग पर जो भी एजेंसी या संस्थान अगर कर्मचारियों का स्थानांतरण करेगा तो उसे आरक्षण के नियमों के तहत ही कामगारों को विभाग देना होगा।

बहरहाल यह नियम सूचना जारी होने के बाद लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 10 हजार लोग कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्य कर रहे है। इस नियम के लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

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