मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पेश, अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले से ज्यादा देना होगा जुर्माना

Aazad Staff

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मोटर व्हीकल बिल को पहले से और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले को जुर्माना के तौर पर सख्त सजा व ज्याद जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं नए नियम के तहत सड़क के निर्माण और उसके रखरखाव में कमी से होने वाले हादसों के लिए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी भारी ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है।

सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नया मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह ने इसे सदन में पेश किया। इस दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें पांच लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए नियमों को कड़ा बनाने की जरूरत है।

एक्सीडेंट्स के ज्यादातर मामलों में वक्त पर मेडिकल एड न मिलने से दुर्घटना के शिकार लोगों की मौत होती है। लोग कानूनी पचड़ों से बचने के लिए घायलों की मदद करने से कतरारते हैं। इसलिए बिल में प्रावधान किया गया है कि दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने वालों को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। अगर मदद करने वाला चाहेगा तो उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी।

नए मोटर व्हीकलस के तहत देना होगा इतना जुर्माना -

नए मोटर व्हीकलस के तहत देश में पहली बार सड़क के निर्माण और उसके रखरखाव में कमी से होने वाले हादसों के लिए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भारी ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाने वालों पर दस हजार रूपए का फाइन किया जाएगा। मालूम हो कि अबतक नशे में ड्राइविंग करने वालों को सिर्फ दो हजार रूपए का जुर्माना देना होता था।

ओवर स्पीडिंग पर जुर्माने की राशि एक हजार रूपए से बढ़ाकर पांच हजार रूपए का प्रावधान किया गया है।

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच सौ के बजाए पांच हजार का जुर्माना देना होगा।

नाबालिग बच्चे के गाड़ी चलाए जाने पर पेरेन्ट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

ड्राइविंग के वक्त सीट बैल्ट ना लगाने पर १०० रुपए जुर्माने का प्रावधान है लेकिन नए बिल के तहत अब १००० रूपए का जुर्मान देना होगा।

ड्राइविंग के वक्त फोन पर बातचीत करने पर अब तक सिर्फ सौ रूपए से लेकर एक हजार रूपए तक का जुर्माना होता था, लेकिन नए बिल में ड्राइविंग के वक्त फोन पर बात करने पर पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किय़ा गया है।

हिट एंड रन से जुड़े मामलों में मुआवजा २५ हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी होगा।

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