अमेरिका की एक अदालत ने नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण संग्रह पर बड़ी राहत देते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि नीरव मोदी की तीन कंपनियों द्वारा यहां दायर दिवालिया अर्जी में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का ऋणदाता के रूप में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि भारत में पंजाब नेशनल बैंक में हुए 2 अरब डॉलर के घोटाले का नीरव मोदी मुख्य आरोपी है।
वहीं न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में दिवाला अदालत ने दो पृष्ठों के आदेश में कहा है कि दिवाला प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर स्वत: रोक लग गई है. फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया कानून के तहत संरक्षण का दावा किया है. फायरस्टार डायमंड इंक ने अदालत में ?चैप्टर 11? याचिका दायर की.
गौरतलब है कि अदालत में नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ फर्मों पर पीएनबी से 12,717 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के कंपनी ने 10 करोड़ डालर की आस्तियों व कर्ज लेने का मामला दर्ज है।