राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा मास्टर प्लान २०२१ के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करते हुए हरित क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप को अनुमति दिए जाने को चुनौती दी गई थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। याचिकाकर्ता ने १३ फरवरी को निजी कारणों का हवाला देते हुए स्थगनादेश का अनुरोध किया था। इससे पहले अधिकरण ने हरित क्षेत्र में पेट्रोल पंप को अनुमति देने पर जीडीए को आड़े हाथ लिया था।
अधिकरण स्थानीय निवासी कमल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित जमीन पर पेट्रोल पंप की अनुमति गाजियाबाद मास्टर प्लान २०२१ के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि यह जमीन हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित है।