ट्रेफिक नियम प्रवधान में बदलाव, २५ हजार रुपए तक जर्माना और हो सकती है जेल

Aazad Staff

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देश में आय दिन सड़क हादसे होते रहते है इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर मोटर व्हीकल संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया है जिसमें जुर्माने की राशि में भारी इजाफे का प्रावधान है।

लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और उनके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों को रोकने के लिए, केंद्र की मोदी सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक बिल में संसोधन किए है। इस अधिनियम को पहले से और ज्यादा सख्त बनाया गया है। इस बिल को १८ राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया है। तो आईये जानते है नए मोटर व्हीकल संशोधन बिल में क्या क्या बदलाव किए गए है -

- सीटबेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर आपको पहले से ज्यादा जुर्माना देना होगा। अबतक अमूमन १०० रुपये देना होता था लेकिन अब १००० रुपये का जुर्माना देना होगा।

-ओवर-स्पीडिंग के लिए जुर्माना मौजूदा ५०० रुपये से बढ़ाक ५००० रुपये कर दिया गया है।

-शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना २००० रुपये से बढ़ाकर १०,००० रुपये कर दिया गया है।

-बिना लाइसेंस के फाइन पर ५,००० रुपये तक का फाइन देना होगा, फिलहाल यह ५०० रुपये है।

- आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता नहीं देने पर १०,००० रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

-मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर ५,००० रुपये तक फाइन देना होगा।

- अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी मालिक या उसके परेंट को दोषी माना जाएगा। इसके लिए २५.००० का जुर्माना या ३ साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं इस नियम का पालन ना करने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।

- संशोधन में यह भी कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आधार संख्या का उपयोग अनिवार्य होगा।

- लाइसेंस की वेलिडिटि खत्म होने के बाद एक साल तक रिन्यू किया जा सकता है।

- वर्तमान में, ड्राइविंग लाइसेंस २० साल के लिए वैध है और बिल का उद्देश्य वैधता को १० साल तक कम करना है।

- सड़क हादसे में मारे गए लोगों की मुआवजा राशि ५ लाख और गंभीर रूप से घायलों की २.५ लाख की गई है।

- सड़क के गड्ढों और उनके रखरखाव की चूक से होने वाली दुर्घटना के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी।

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