पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ की याचिका हुई ख़ारिज

Aazad Staff

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नवाज शरीफ के बेटों को कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया

पनामा गेट मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दोनों बेटे हुसैन और हसन को कोर्ट ने भगोड़ा करा दिया है। पनामा गेट मामले में कोर्ट ने नवाज और उनके दोनों बेटों को सोमवार को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे लेकिन दोनों ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहे.पनामा गेट मामले में कोर्ट ने इनको भगोड़ा करार दिया है.

इस मामले में नवाज शरीफ के वकील ने कोर्ट में पेशी के लिए १५ दिनों का समाये माँगा था लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था। बहरहाल इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार हो होनी है.

सोमवार को पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ की बेटी मरयम और उनके पति सफ़दर को पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन दोनो की कल कोर्ट में अर्जी थी. दोनों कोर्ट के सामने अलग अलग पेश हुए. कोर्ट में पेशी के बाद मरियम और उनके पातीं को जमानत याचिका की अर्जी मिल गई है.

गौरतलब है कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने शरीफ को संयुक्त अरब अमीरात में उनके बेटे की कंपनी में वर्क परमिट रखने के लिए अयोग्य करार दिया था।

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