राहुल और सोनिया के खिलाफ जारी रहेगी आयकर जांच - सुप्रीम कोर्ट

Aazad Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन जारी करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडीज के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। बता दें कि सोनिया-राहुल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

इस मामले में 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिस दौरान न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि दो विकल्प हैं- पहला नोटिस जारी किया जाए और आकलन अधिकारी को फिर से मामले को खोलने की अनुमति दी जाए या दूसरा विकल्प दो-तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई की जाए और इस पर फैसला हो, अदालत ने औपचारिक तौर पर आयकर अधिकारियों को नोटिस नहीं जारी किया क्योंकि महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत में मौजूद हैं।

बता दें कि यंग इंडिया में 83.3 फीसदी शेयर राहुल और सोनिया, 15.5 फीसदी मोतीलाल वोरा और बाकी 1.2 फीसदी ऑस्कर फर्नान्डीज के पास हैं। आरोप है कि बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली एजेएल के शेयरों के लेनदेन से गांधी परिवार को करीब 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसमें केवल राहुल गांधी को 154 करोड़ का लाभ मिला था। हालांकि टैक्स दस्तावेज में इसे सिर्फ 68 करोड़ रुपए ही दर्शाया गया।

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