आसाराम के बेटे नारायण सांई को बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है। सूरत की एक सत्र अदालत इस मामले में ३० अप्रैल को सजा सुनायेगी। सूरत की दो बहनों ने साल २०१३ में नारायण साई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी कि आसाराम बापू और नारायण सांई ने उनके साथ बलात्कार किया। जिसके बाद पुलिस ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित पीपली से नारायण (४०) को गिरफ्तार किया। इस मामले में नारायण साई के चार सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पीड़िता के बयानों के मुताबिक पुलिस ने आसाराम और नारायण साई के खिलाफ बलात्कार, यौन हिंसा और अन्य धाराओं के खिलाफ केस दर्ज किया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब वह आश्रम में रह रही थी तो २००२ से २००५ के बीच नारायण सांई ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
मालूम हो कि आसाराम को जोधपुर की एक विशेष अदालत ने २५ अप्रैल २०१८ को आसाराम को २०१३ में राजस्थान के अपने आश्रम में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में भी दोषी पाया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से आसाराम जोधपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।