सीलिंग मामले में मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Aazad Staff

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उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर गांव में एक डेयरी पर लगी सील तोड़ने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (आज) को अपना फैसला सुनाते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को राहत दी है।

दिल्ली में सीलिंग तोड़ने के अवमानना के मामले में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी पर फैसला सुनाया है। दिल्ली सीलिंग मामले में मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी।

कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा ने कानून को अपने हाथ में लिया है। हम मनोज तिवारी के रवैये से बहुत आहत हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था न कि कानून को अपने हाथ में लेकर। बहरहाल उच्चतम न्यायालय ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई खत्म कर दी है लोकिन कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी चाहे तो कार्रवाई कर सकती है।

गौरतलब है कि सीलींग मामले में कोर्ट ने दलीलें सुनाते हुए 30 अक्तूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ को यह तय करना था कि तिवारी कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं या नहीं।

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