2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और ले. कर्नल पुरोहित पर मकोका हटा लिया गया है। बुधवार को मुंबई की एनआईए कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है। अदालत ने सभी आरोपियों से औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाने के लिये 15 जनवरी को उसके समक्ष उपस्थित होंने का निर्दश दिया है।
बहरहाल इस मामले में ग्यारह अभियुक्तों पर 2010 में मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण क़ानून) लगाया गया था। गौरतलब है कि इ मामले में पहले ही श्याम साहू, शिवनारायण और प्रवीण तकालकी को अदालत ने बरी कर दिया था।
साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सात अभियुक्तों पर अब इन मामलों पर केस चलेगा जिनमें चरमपंथ के ख़िलाफ़ बनाए गए क़ानून यूएपीए की धारा 16 और 18, आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साज़िश), 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश) , और 326 (इरादतन किसी को नुकसान पहुंचाना) जैसे मामले शामिल है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक और भीकू चौक पर 29 सितंबर 2008 को बम धमाके हुए थे जिनमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दल कर रहे थे हालांकि बाद में इसे एनआईए को सौंपी गई थी।