सीबीएसई स्कूल में पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क

Aazad Staff

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अगर 17 अगस्त तक इस संबंध में सर्कुलर सीबीएसई स्कूल में जारी नही किया जाता है तो सीबीएसई के सचिव को अदालत में पेश होना पड़ेगा।

मद्रास हाई कोर्ट ने पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने को बैन करने के अपने हालिया फैसले को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा नहीं लागू किए जाने पर उसकी खिंचाई की है। अदालत ने सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में इस बारे में सर्कुलर जारी नहीं करने पर सीबीएसई की खिंचाई की है।

मई महीने के अंत में मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को कुछ निर्देश दिए थे। जिसके अंतर्गत इन निर्देशों में कोर्ट ने कहा था की पहली और दूसरी क्लास तक के बच्चों के बैग का वजह कम किया जाए और उन्हें होमवर्क देना बंद किया जाए। कोर्ट ने इन्हें लागू करने की बात सीबीएसई तक पहुंचाए जाने को भी कहा था।
कोर्ट ने केंद्र से जो बड़ी बातें तय करने को कही थीं उनमें बच्चे के बैग का वजन उसके वजन के 10% से ज़्यादा नहीं होने और एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य बनाने जैसी बातें भी शामिल थीं।

इस संदर्भ में कोर्ट की आदेश का पालन नहीं किए जाने पर जस्टिस एन किरुबाकरन ने कहा, ' सीबीएसई के अधिकारी खुद को सीबीआई समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है.' उन्होंने कहा कि अगर 17 अगस्त तक इस संबंध में सर्कुलर जारी नहीं किया जाता है तो सीबीएसई के सचिव को अदालत में पेश होना चाहिए।

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