मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर सवाल पूछा है कि जिन 18 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है उन विधानसभा सीटों पर अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुआ है।
न्यायमूर्ति के. के. शशिधरण और न्यायमूर्ति पी. डी. औदीकेशावलु ने दामोदरन नामक व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि 18 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 27 लाख मतदाता अपनी समस्याएं नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनका कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। उल्लेखनीय है कि अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अध्यक्ष पी. धनपाल ने दल-बदल कानून के तहत 18 सितंबर, 2018 को अयोग्य घोषित कर दिया था।