'चौकीदार चोर है' बयान पर फंसे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना का नोटिस

Aazad Staff

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चौकीदार चोर है' बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। सोमवार (२२ अप्रैल) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बचाव में कोर्ट के समक्ष जवाब पेश करते हुए अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया था।

चौकीदार चोर है' वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बयान पर राहुल गांधी के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और मंगलवार को उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राफेल डील पर पुनर्विचार याचिकाओं पर ३० अप्रैल को सुनवाई करेगा।

उल्लेखनीय है िक कोर्ट राफेल सौदे पर उसके १४ दिसंबर, २०१८ के फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका के साथ ही सुनवाई करेगी। कोर्ट ने लेखी की ओर से दायर आपराधिक अवमानना का मामला खत्म करने का राहुल गांधी का अनुरोध ठुकरा दिया।

वहीं राहुल गांधी का बचाव करते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव-प्रचार के आवेश में आकर इस तरह का बयान दे दिया है जिसके लिए उन्होंने खेद भी जताया है जबकि मिनाक्षी लेखी का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर शीर्ष अदालत की प्रतिष्ठा को कम करने के साथ ही उसके आदेश में दखल दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता होते हुए उन्होंने एक गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है।

गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अपनी एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि 'अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है।' उनके इस बयान के खिलाफ भाजपा सांसद मिनाक्षी लेखी ने शीर्ष अदालत में अवमानना का केस दर्ज किया था।

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