लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल कि याचिका को खारिज करते हुए उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव २०१९ लड़ने पर रोक लगा दी है। तोड़फोड़ के मामले में निचली अदालत ने हार्दिक पटेल को सजा सुनाई थी। जिसे हार्थिक ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
क्या है पूरा मामला -
आज से दो साल पहले हार्दिक पटेल पर मेहसाणा जिले के विसनगर में २३ जुलाई २०१५ को एक आरक्षण रैली के दौरान हुई हिंसा और तत्कालीन स्थानीय भाजपा विधायक रिषिकेश पटेल के कार्यालय पर हमले और तोड़फोड़ के मामले में पिछले साल २५ जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने दो साल के साधारण कारवास की सजा सुनायी थी। उन पर ५० हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। बता दें कि इस मामले में अदालत ने भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के मामले में १७ आरोपियों में से ३ लोगों को दोषी ठहराया था। बहरहाल जनप्रतिनिधि अधिनियम,१९५१ के अनुसार, हार्दिक पटेल अपनी सजा के कारण आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।