जिन लोगों ने अभी तक स्थाई खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या आधार को लिंक नहीं किया है उनके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को ६ महीने और बढ़ा दिया है। अब आधार को पैन से लिंक करने की आखरी तारीख ३० सितंबर २०१९ कर दी गई है। बता दें कि यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समय सीमा बढ़ाई है।
सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को ३१ मार्च तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज जारी वक्तव्य में कहा है, ?...यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि अब ३० सितंबर २०१९ है।
बता दें कि जारी बयान में कहा गया है कि बेशक आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ने अथवा इस बारे में सूचना देने की अंतिम तिथि ३० सितंबर २०१९ कर दी गई है, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि १ अप्रैल २०१९ से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अथवा उसे जोड़ना अनिवार्य होगा।