महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश देने की याचिका को केरल हाई कोर्ट ने किया खारिज

Aazad Staff

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अखिल भारतीय हिंदू महासभा 'एनआइएसए' की ओर से देशभर की मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश देने और नमाज पढ़ने की अनुमति दिए जाने की मांग को केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश की मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में प्रवेश दिए जाने की मांग की थी। इस याचिका में कहा गया था कि जिस तरह से सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है उसी प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को भी नमाज के लिए पुरुषों के साथ मस्जिदों में प्रवेश मिलना चाहिए।

इस याचिका में ये भी कहा गया है कि महिलाओं को मस्जिदों में मुख्य उपासना सभागार में प्रवेश और नमाज नहीं पढ़ने देने से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। याचिका में ये भी कहा गया कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। बता दें कि मक्का में भी महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई है।

यह याचिका स्वामी देथात्रेय साई स्वरुप नाथ ने की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि स्वामी देथात्रेय साई अखिल भारत हिंदू महासभा की केरल इकाई के अध्यक्ष हैं।

गौरतलब है कि केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रेवश पर रोक थी हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हर उम्र की महिलाए सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर सकती है।

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