कर्नाटक संकट : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर करेंगे फैसला

Aazad Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कांग्रेस-जद (एस) के १५ बागी विधायकों की याचिका पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करेंगे और इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायकों को कल यानी गुरुवार को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

कर्नाटक में पिछले दो सप्ताह से चल रहे सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जद (एस) के १५ बागी विधायकों की याचिका के इस्तीफों पर बुधवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करेंगे और इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायकों को गुरुवीर फ्लोर टेस्ट में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बता दें कि कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब मामला काफी पेचीदा हो गया है और चर्चा फिर ये होने लगी है कि क्या कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की एचडी कुमारस्वामी सरकार बच पाएगी या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने गेंद स्पीकर के पाले में डाल दी है, ऐसे में ना तो विधायकों के इस्तीफे पर फैसला हो पाया और ना ही अयोग्यता पर. ऐसे में ये खेल पूरी तरह से फ्लोर टेस्ट पर निर्भर हो गया है. यानी गुरुवार को जो सुपर ओवर ओवर होगा, उससे ही साफ होगा कि कर्नाटक की सियासत का विजेता कौन है.

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