नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने कर्ज में डूबे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को करारा झटका दिया है। इलाहबाद पीठ ने जेपी एसोसिएट्स को उसकी अनुषांगिक कंपनी जेपी इंफ्राटेक से ली गई आगरा और अलीगढ़ जिलों की 759 एकड़ जमीन वापस लौटाने का आदेश दिया है।
एनसीएलटी ने जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जेपी एसोसिएट्स को जमीन को ब्याज के साथ लौटाने का एवं आईसीआईसीआई बैंक समेत सभी कर्जदाताओं को चुकाने के निर्देश दिए हैं। एनसीएलटी से कंपनी प्रमोटरों की तरफ से 858 एकड़ जमीन को जेएएल को कर्ज के बदले सिक्योरिटी के तौर पर बंधक रखने के लिए किए गए लेन-देन पर निर्देश मांगा गया था।
ज्ञात हो कि एनसीएलटी ने मामले की कुल 858 एकड़ जमीन में से केवल 759 एकड़ जमीन ही लौटाने को कहा है क्योंकि 100 एकड़ जमीन से जुड़े लेनदेन कारपोरेट ऋणशोधन निपटान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू होने से पहले के हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से इस जमीन की कीमत 1500 से 2000 करोड़ रुपये होगी।