चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत ६ लोगों की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सी.बी.आई (CBI) की ओर से दाखिल अर्जी पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
दरअसल, इस पीठ में शामिल एक जज ने कहा कि वह चारा घोटाले के एक मामले में सी.बीआ.ई (CBI) के वकील रह चुके हैं। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और के पी देव की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को दूसरी पीठ में भेजने का निर्देश दिया।
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सी.बी.आई (CBI) की विशेष अदालत से लालू प्रसाद, आरके राणा, बेक जूलियस, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर कुमार भट्टाचार्य को ३.५ साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं, इस मामले में केवल जगदीश शर्मा को ७ साल की सजा दी गई थी।
सी.बी.आई (CBI) की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद सहित अन्य पर उच्च-स्तरीय षडयंत्र का आरोप है, ऐसे में सभी की सजा समान होनी चाहिए। सी.बी.आई (CBI) ने इस मामले में लालू यादव समेत ६ अन्य आरोपियों को भी कम से कम ७ वर्ष सश्रम कारावास की सजा दिए जाने की मांग की है।