साध्वी प्रज्ञा को जबलपुर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Aazad Staff

Nation

भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के आधार पर वोट मांगे। इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (बी.जे.पी) की नेता और भोपाल (Bhopal) से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह को जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur HC) ने लोकसभा (Lok Sabha) के दौरान एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस जारी कर ४ हफ्तों में जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई ९ सितंबर को होगी।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ ये याचिका भोपाल के एक पत्रकार राजेश दीक्षित ने दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में धर्म के आधार पर वोट मांगे थे । धारा १२३ के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए।

इसेक साथ ही इस याचिका में ये भी कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और धार्मिक भाषण दिए जबकि अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद पर बयान देने के झूठे आरोप लगाए है। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को तीन लाख से भी ज्यादा वोटो से मात दी थी। और भोपाल से जीत हासिल करने के बाद वह पहली बार सांसद बनीं।

Latest Stories

Also Read

CORONA A VIRUS? or our Perspective?

A Life-form can be of many forms, humans, animals, birds, plants, insects, etc. There are many kinds of viruses and they infect differently and also have a tendency to pass on to others.