उत्तर प्रदेश में सरकारी बंगले को खाली कराने के बाद अब मध्यप्रदेश में भी हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, उमा भारती, बाबूलाल गौर और दिग्विजय सिंह से सरकारी बंगले एक महीने के भीतर खाली कराए जाएं।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले शिवराज सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव पास किया था। हालांकि बाद में इसे कोर्ट में चुनौती दे दी गई।
मध्य प्रदेश के सिविल लाइन निवासी रौनक यादव ने कोर्ट में राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती दी जिसमें राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले की सुविधाएं व मंत्रियों के सामान की सुविधाएं देने का प्रावधान दिया था।
जिसकी सुनवाई करते हुए जबलपुर उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए एक महीने के अंदर मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश जारी कर दिया।