आईआरसीटीसी घोटाला : राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत

Aazad Staff

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आईआरसीटीसी घोटाला ममाले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित सभी आरोपियों को एक लाख के निजी मुचलके पर सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। वहीं पेशी के लिए लालू यादव के ना पहुंचने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है।

लालू यादव व उनके परिवार की मुश्किले इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रहीं है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव ने गुरुवार को रांची की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया तो वहीं आज लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेट तेजस्वी यादव की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी थी। आईआरसीटीसी मामले के तहत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को 31 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि कोर्ट से इन दोनों को आज जमानत मिल गई ।

जाने क्या है आईआरसीटीसी घोटाला -
भारतीय रेल पर्यटन एवं खानपान निगम टेंडर घोटाले में लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री पद पर रहते हुए एक कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दिया था। इतना ही नहीं इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन लालू परिवार को दी थी।

आरोप है कि होटल की सब-लीज के बदले पटना के प्रमुख स्थान की 358 डेसिमल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (राजद सांसद पी.सी.गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी) को दी गई थी। मंहगी जमीन से लैस यह कंपनी धीरे-धीरे राबड़ी और तेजस्वी के नाम कर दी गई। बाद में 2010 से 2014 के बीच यह बेनामी प्रॉपर्टी लालू के परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख रुपये में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि सर्कल रेट के तहत इसकी कीमत करीब 32 करोड़ थी और मार्केट रेट 94 करोड़ रुपए थी।

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