ICJ में भारत ने की कुलभूषण जाधव की फांसी रद्द करने की अपील

Aazad Staff

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कुलभूषण जाधव केस मामले में भारत ने अंतराष्‍ट्रीय न्‍याय अदालत (ICJ) से फांसी की सजा रद्द करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्‍तान की सैन्‍य अदालत ने जाधव मामले की सुनवाई में न्‍यूनतम प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

पाकिस्?तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को पाक की फौजी अदालत की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा को लेकर अंतराष्?ट्रीय न्?याय अदालत (ICJ) में कारवाई चल रही है। जिसमें भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की है।

भारतीय पक्ष की तरफ से विदेश मंत्रालय के संयुक्त दीपक मित्तल ने कहा कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण को फांसी की सजा देना तर्कसंगत नहीं है और इसे अदालत रद्द करे। भारतीय पक्ष ने दमदार दलीलों के साथ कहा कि कुलभूषण जाधव के केस को सिविल अदालत में चलाने की जरूरत है और इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें पूर्ण कंसुलर पहुंच का फायदा मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद ३६ का भी उल्लंघन किया है। यहां बता दें कि भारत की ओर से कुलभूषण जादव के वकील हरीश साल्?वे हैं।

हरीश साल्वे ने आईसीजे में भारत के मामले को रखते हुए, सुनवाई के दूसरे दिन पाकिस्तानी वकील ख्वाजा कुरैशी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर अदालत का ध्यान दिलाया। साल्वे ने कहा, जिस तरह की भाषा इस अदालत में बोली गई वो ठीक नहीं है भारत अंतरराष्ट्रीय अदालत में इस तरह से संबोधित किए जाने पर आपत्ति जताता है।

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