इनकम टैक्स नहीं भरा तो देना होगा 5 हजार तक का जुर्माना

Aazad Staff

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रिटर्न भरते समय अब सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार एनरॉलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है।

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें क्यों कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2018 है। इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखे की आपकी ओर से फाइल की गई रिटर्न ठीक है या नहीं क्यों कि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिस कारण उनकी कर देनदारी तो प्रभावित होती ही है साथ ही आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ITR फॉर्म्स की संख्या 9 से घटाकर 7 कर दी है। रिटर्न भरते समय अब सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार एनरॉलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है।

अगर आप समय पर इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आप पेनाल्टी से बच सकते हैं। अगर आपकी आय पांच लाख तक या उससे कम है और आप 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। वहीं 5 लाख से ज्यादा आय होने की सूरत में 31 जुलाई से एक दिन की देरी पर भी आपको 5,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। हालांकि आपको इस सूरत में 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल ही करना होगा। अगर आप अपना आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक भरते हैं तो आपको 10,000 रुपये बतौर पेनाल्टी देने होंगे।

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