पाकिस्तान के जेल में बंद भारतीय नौ सेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को बचाने में जुटी भारत सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) ने भारत सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान की ' सैन्य कोर्ट' की तरफ से जाधव को दी गई फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान को विएना समझौते का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है और आदेश दिया है कि भारतीय राजनयिकों को जाधव से मिलने की इजाजत (काउंसिलर एक्सेस) दी जाए।हालांकि कोर्ट ने जाधव की रिहाई समेत भारत की ३ मांग खारिज कर दी है।
हालांकि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत की कई मांग को नहीं माना। आर्टिकल १३७ के तहत भारत की जाधव को लेकर पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट की ओर से दिए गए सजा को खत्म करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके अलावा भारत ने जाधव को तुरंत रिहा करने और सुरक्षित भारत भेजने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
बता दें कि जाधव को पाकिस्तान के एक सैन्य कोर्ट ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल, २०१७ में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत उसका कड़ा विरोध करते हुए मामले को आइसीजे ले गया था। आइसीजे में यह मामला तकरीबन दो वर्ष तक चला।