दिल्ली में दो-पहिया या चार-पहिया वाहन चलाकों के लिए हाई सिक्?यॉरिटी नंबर प्?लेट लगाना आज से अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली परिवहन मंत्रालय के आदेशों के बाद 14 अक्टूबर से जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा होगा उनके मालिक को 500 रुपये का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है। हालांकि सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी उन ग्राहकों की है जिनके पास पुराने वाहन हैं।
राज्य में करीब 40 लाख ऐसे वाहन हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं। इन 40 लाख में दो-पहिया और चार-पहिया दोनों ही वाहन शामिल हैं। वैसे नई गाड़ियों में सभी में हाई सिक्?यॉरिटी नंबर प्?लेट ही लगाई जा रही है।
बता दें कि इस नियम के लागू किए जाने से पहले सरकार ने दो पहिया और चार पहिया वायनों को सूचना जारी कर अपने नंबर प्?लेट बदलवाने को कहा था। बता दे कि ये प्रक्रिया 2 अक्?टूबर से शुरू की गई थी।
इस नियम को लागू करने के पिछे का कारण वाहनों की हो रही चोरी और गलत काम के लिए होने वाले इस्?तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है।