सुप्रीम कोर्ट सोमवार को धारा 35ए की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि फैसला सुनाए जाने के पहले ही कश्मीरी अलगाववादियों का एक बयान सामने आया है। उन्होने कहा है कि अगर कोर्ट का फैसला धारा 35ए को किसी भी तरह से प्रभावित करता है तो वह जनांदोलन शुरू कर देंगे। जिसके बाद कश्मीर में भी फिलिस्तीन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
बता दे कि धारा 35ए और इसके सेक्शन-6 के खिलाफ आज कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है। धारा व सेक्शन-6 के तहत गैर-कश्मीरी से शादी करने वाली लड़की और उसके बच्चों को धारा 35ए का फायदा नहीं मिलता है। धारा 35ए की वजह से अगर कोई शख्स जम्मू-कश्मीर का निवासी नहीं है तो वो यहां प्रॉपटी नहीं खरीद सकता हो। इसके साथ ही उस व्यक्ति को वहां सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती है। वह स्थानीय निकाय चुनावों में हिस्सा भी नहीं ले सकता है।
गौरतलब है कि इस धारा के खिलाफ एनजीओ "वी द सिटिजंस" की ओर पिटीशन दायर की गई है जिसके तहत इस आर्टिकल को खत्म करने की मांग की गई है।
धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जबकि धारा 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारिभाषित कर सके।