हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पूर्व सरपंचों, जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्षों और पूर्व उपाध्यक्षों को पेंशन के रूप में सौगात दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि इस पेंशन योजना से प्रदेश में करीब २५ हजार लोगों को ३० करोड़ रुपए से अधिक पेंशन के रूप में वितरित किया जाएगा।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अब जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को २ हजार रुपये, पूर्व उपाध्यक्षों को १ हजार रुपये, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को १५०० , पूर्व उपाध्यक्षों को ७५० और पूर्व सरपंचों को १ हजार मासिक पेंशन मिलेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि पेंशन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जो इन नियमों को पूरा करेंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया की १९४७ के बाद चुने गए सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी। जिन जन प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया होगा उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।