देश में नोटबंदी के बाद से GST के अमल में के बाद से को टैक्स के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए GST एक बड़ी राहत देने जा रही है।
छोटे व्यपारी जिनकी सालाना ओवर डेढ़ करोड़ रुपये तक है उन व्यपारियों को GST के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे मिल सकती है। GST नए कानुन के अमल होने पर इन व्यपारियों को तीन महीने में एक बार GST का भुगतान करना पड़ेगा और रिटर्न भी तीन महिने पर फाईल करनी होगी।
साथ ही काउंसिल कंपोजीशन स्कीम की मौजूदा 75 लाख रुपये सालाना टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर सकती है।
इस काउंसिल की 22वीं बैठक गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में की गई।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक GST के नियमों के मुताबिक में छोटे व्यपारियो को राहत देना काउंसिल के एजेंडा में सबसे ऊपर है।
काउंसिल कंपोजीशन स्कीम की मौजूदा सीमा सालाना 75 लाख रुपये के टर्नओवर को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर सकती है।