राजस्थान में अब किसी बड़े सरकारी अफसर के खिलाफ FIR करना आसान नही होगा। पुलिस अफसर, कलेक्टर, बड़े बाबू, जैसे सरकारी अफसरों के खिलाफ पुलिस में FIR करने से पहले सरकार की अनुमती लेना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार के जारी इस आदेश के बाद सरकारी अफसर के खिलाफ शिकायत 180 दिन के बाद कोर्ट के जरिए करा सकेंगे FIR । इसके साथ ही प्रेस भी इन बड़े अधिकारीयों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते जब तक की सरकार अनुमती ना दे।
इस आदेश के बाद पूर्व जज, अफसरों और कर्मचारियों को मिलेगी राहत। इन लोगों के खिलाफ जब तक राजस्थान सरकार की अनुमती नहीं होगी FIR दर्ज नही कर सकेंगे लेकिन इन लोगों के खिलाफ 180 दिन के बाद कोर्ट से जारी अध्यादेश की मुताबिक इन बड़े सरकारी अफसरों पर FIR दर्ज किया जा सकेगा।