झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की सीबीआई अदालत ने तीन साल की कैद की सजा सुनाई दी है इसके साथ ही उनपर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि इस मामले में मधु कोड़ा समेत चार दोषियों को हाई कोर्ट से तुरंत ही दो महीने की अंतरिम बेल भी मिल गई।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने मधु कोड़ा और एचसी गुप्ता के अलावा झारखंड के पूर्व सचिव अशोक कुमार बासु और निजी कंपनी विनी आयरन तथा स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को भी दोषी करार दिया। वबीं इस मामले में कोर्ट ने दो लोक सेवकों बसंत कुमार भट्टाचार्य व बिपिन बिहारी सिंह तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार को तुलस्यान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
बता दे कि साल 2007 में हुए कोयला घोटाले के वक्त इन लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया था. इनके खिलाफ बहुचर्चित कोयला घोटाले में कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल) को गलत तरीके से राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक आवंटित करने का आरोप
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी(आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 409 (सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में दोषी पाया है।