कोर्ट का फैसला जो भी हो, लालू को फिर भी नहीं मेलेगी राहत

Aazad Staff

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कोर्ट में सजा मिलने से पहले लालू ने लगाई रहम की गुहार

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों की सजा का ऐलान आज कोर्ट सुना सकती है। चारा घोटाले के साथ साथ लालू यादव पर छह मामले में दर्ज किए गए थे। ये सभी मामले घोटाले और साजिश से जुड़े हैं। वर्ष 2013 में लालू प्रसाद को आरसी-20(ए)/96 में मिली थी। 23 दिसंबर को सीबीआइ की रांची स्थित विशेष अदालत ने आरसी-64(ए)/96 में दोषी करार दिया है।

यह मामला चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये की अवैध निकासी है। इसी तरह रांची की विशेष सीबीआइ अदालत में दुमका कोषागार साढ़े तीन करोड़ की अवैध निकासी का मामला (आरसी-38(ए)/96) का भी ट्रायल चल रहा है।

जबकि रांची के सीबीआइ की विशेष अदालत में अभी भी लालू प्रसाद के खिलाफ तीन अन्य मामलों का ट्रायल जारी है।
गौरतलब है कि अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया है।

बहरहाल कोर्ट का फैसला कुछ भी हो एक बात तो तय है कि लालू यादव को जेल जाने से कोई रोक नही सकता। है। लालू प्रसाद यादव ने जज से खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कम सजा देने की गुहार लगाई है।

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