चारा घोटाला मामले में रांची की जेल में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिसे लेकर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। बता दें कि १९८० के दशक के बाद बिहार के लोगों के लिए यह पहला चुनाव है जो बिना लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में लड़ा जा रहा है।
बता दें कि लालू ने जमानत याचिका के लिए झारखंड हाईकोर्ट में पहले अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया था जिसके बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था। सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लालू यादव राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने पद का दुरुपयोग किया था।
बहरहाल लोकसभा चुनाव २०१९ के तहत लालू यादव जेल में बंद होने के कारण उनकी अभी तक कोई भूमिका सामने नहीं आई है लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर लालू को कोर्ट से जमानत मिलती है तो बिहार में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं।
बता दें कि ९०० करोड़ रुपए से अधिक चारा घोटाले के तीन मामलों में दोषी करार लालू प्रसाद यादव दिसंबर २०१७ से रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे है। इस बीच अपनी बीमारी के कारण वो रिम्स में इलाज करा रहे है।