चारा घोटाला : लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

Aazad Staff

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लालू की दायर याचिका में 3 महीने तक कोर्ट से जमानत बढ़ाने का आग्रह किया था जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी लालू यादव ने प्रोविजनल बेल की अर्जी दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

राष्ट्रीय जनता पार्टी के चीफ लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू यादव की जमनात याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने 30 अगस्त तक लालू यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया है। बता दें कि लालू की जमानत याचिका रद्द होने के बाद उनके वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू का इलाज मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में चल रहा है और अब उन्हें इलाज के लिए रांची के राजेंद्र इस्टीट्यूट अॉफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स लाया जाएगा। अब वहीं उनका इलाज होगा।

गौरतलब है कि 27 अगस्त को लालू की 3 महीने की मेडिकल लीव खत्म हो रही है। लालू यादव को पिछले साल चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया गया था जिसके बाद 23 दिसंबर से लालू रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे थे। उन्हे चारा घोटाला के दो मामलों में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी।

हालांकि लालू के बिगढ़ते स्वास्थ्य के कारण रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए उन्हे दिल्ली के एम्स में भी भेजा गया। खराब स्वास्थ्य की वजह से ही वो पिछले काफी समय से जमानत पर बाहर हैं।

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