राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए
पांच साल की सजा सुनाई है। यह मामला (आरसी 68 ए /96) चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी कोर्ट ने पांच सील की सजा सुनाई है साथ ही इन दोनों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, विघासागर निषाद ,जगदीश शर्मा, आरके राणा, सिलास तिर्की सहित 50 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जब कि छह आरोपियों को इस मामले में बरी भी किया गया है।
गौरतलब है कि इस मामले में 76 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हालांकि ट्रायल के दौरान 14 की मौत हो गई थी। इस मामले में IPC की धारा धारा 120बी के तहत 409 420 467 468 471 477 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत दोषी करार दिया था।
बता दें कि चारा घोटाला बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था जिसमें पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे के नाम पर 950 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके निकाले गए थे।
बहरहाल लालू के खिलाफ रांची में डोरंडा कोषागार से 184 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़ा और दुमका कोषागार से तीन करोड़ 97 लाख रुपये निकासी का मामला चल रहा है जिनकी सुनवाई अंतिम दौर में है।