राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में जमानत दे दी है। उन्हें देवघर कोषागार मामले में जमानत मिली है। कोर्ट ने लालू यादव को ५० हज़ार के दो निजी मुचलके पर जमानत दिया है।
हालांकि, उन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा। लालू को चाईबासा-दुमका कोषागार मामले में जमानत नहीं मिली है। जिसका मतलब है कि जमानत मिलने के बावजूद उन्हें जेल के अंदर ही रहना होगा। यदि अन्य दो मामलों में अदालत उनकी जमानत मंजूर करती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
फिलहाल एक मामले में मिली जमानत को आधार बनाकर उनके वकील चाईबासा-दुमका कोषागार में जमानत की याचिका दायर करेंगे। देवघर मामले में लालू यादव को ३.५ साल की सजा हुई थी। वहीं, दुमका मामले में ५ साल की सजा हुई थी।इसके अलावा चाईबासा में दो मामले थे जिसमें ७-७ साल की सजा सुनाई गई थी।